Yogi sarkar यूपी की योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है जिसमें सोशल मीडिया यूजर को देश विद्रोह कंटेंट पोस्ट करने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है इसके अलावा सरकार की योजना और उपलब्धियां के बारे में बताने वालों को ₹800000 तक का विज्ञापन भी दिया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है इसमें जहां सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी वी फॉर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है वहीं अभद्र या राष्ट्र विद्रोह पोस्ट डालने पर कानून कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं/
प्रदेश सरकार की जनकल्याणी लाभकारी योजना और उपलब्धियां की जानकारी और उसके लाभ को लोगों तक डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचने के लिए यह नीति लगाई गई है इसके तहत एक फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजना और उपलब्धियां पर आधारित कंटेंट वीडियो ट्वीट पोस्ट और रियल को प्रदर्शित किया जाने के लिए इसके संबंधित एजेंसियां एवं फॉर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहन किया जाएगा इसमें बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकेगा\ इस नीति के तहत सुजभूत होने के लिए एक फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर के आधार पर चार श्रेणी में बांटा गया है एक्ट फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर संचालक इनफ्लुएंसर प्रभाव रखने वालों को भुगतान के लिए अधिकतम सीमा कम 5 लाख 4 लाख 3 लाख और 3 लाख रुपया प्रतिमा निर्धारित की गई है यूट्यूब पर वीडियो शॉट एस अधिकतम सीमा 8 लाख प्रति मन निर्धारित की गई है/
राष्ट्र विद्रोह कंटेंट पोस्ट करने पर कार्रवाई?
इस संबंध में नीति लगाने के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है किसी पोस्ट किए गए कंटेंट अभद्र र अश्लील और राष्ट्र वीडियो नहीं होना चाहिए अब तक अभी आईटी एक्ट के तहत होता था करवाई सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 [ई] और 66 [एफ] के तहत कार्रवाई की जाती है अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामले पर नियंत्रण के लिए नीति लग रही है इसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद राष्ट्र भी दो ही गतिविधियों में तक की सजा का प्रावधान है