कई राज्यों की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई नाराजगी और और एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी पाए जाने पर भी घर की तोड़फोड़ ना हो/
मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से आज का दाखिल की गई थी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कोई आरोपी है सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है अगर वह दोषी है तो भी उसके घर को नहीं गिराया जा सकता अदालत इस मामले पर अगले सोमवार को आगे की सुनवाई करेगी/
सोमवार को कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि वे सड़क और अन्य साथ में जगह पर अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करते हैं लेकिन संपत्ति को गिराए जाने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होना चाहिए और उदयपुर के रहने वाले 60 वर्षीय खान की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि उनके घर जिला प्रशासन ने 17 अगस्त 2024 को गिरा दिया था यह सब उदयपुर के उदयपुर में भड़की हिंसा के बाद हुआ है जिसमें कई वाहन को आग लगा दी थी और निर्दोष लोगों को बाजार में बंद कर दिया गया था यह घटना एक मुस्लिम छात्र के गठित तौर पर हिंदू सा पार्टी को चाकू मारने के बाद हुई थी इस घटना में चौपाटी की मौत हो गई खान आरोपी छात्र के पिता है एमपी के मोहम्मद हुसैन के भी आप हैं कि प्रशासन की तरफ से उनका घर और दुकान पर अवैध तरीके से बुलडोजर चला दिया गया था /17 दिसंबर को सुनवाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे हम पूरे देश के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने का विचार कर रहे हैं मामले की सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई दरअसल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था उनकी आज का पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है buldozer